Toll Tax Rules: सरकार ने जारी की नई लिस्ट,अब इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स!

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भारत में सड़क यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! सरकार ने हाल ही में टोल टैक्स छूट की नई सूची जारी की है, जिसमें कई श्रेणियों के लोगों और वाहनों को टोल टैक्स से मुक्ति दी गई है। यह खबर न केवल यात्रियों के लिए राहत की बात है, बल्कि यह सड़क परिवहन को और अधिक सुगम और किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस नई नीति को लागू करने का ऐलान किया है, जिससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे। आइए, इस नई टोल टैक्स छूट नीति के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह आपके लिए क्या मायने रखता है।

टोल टैक्स छूट की नई सूची का महत्व

    हाल ही में सरकार ने टोल टैक्स छूट की नई सूची जारी की है, जो राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लागू होगी। इस सूची में कई नई श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिससे आम नागरिकों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को लाभ होगा। यह कदम सड़क परिवहन को अधिक समावेशी और किफायती बनाने की दिशा में उठाया गया है। यह नीति न केवल यात्रियों की जेब पर बोझ कम करेगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी बढ़ावा देगी।

    किन लोगों को मिलेगी टोल टैक्स से छूट?

      नई नीति के तहत कई श्रेणियों के लोगों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। इनमें शामिल हैं:

      राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री: देश के शीर्ष नेतृत्व को हमेशा से टोल टैक्स से छूट मिलती रही है।

      सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज: न्यायिक अधिकारियों को उनकी आधिकारिक यात्राओं के लिए छूट दी गई है।

      सांसद और विधायक: संसद और विधानसभा के सदस्य अपने कार्यक्षेत्र में यात्रा के दौरान टोल टैक्स से मुक्त रहेंगे।

      पुरस्कार विजेता: परम वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, और शौर्य चक्र जैसे सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भी छूट मिलेगी।

      यह सूची उन लोगों को सम्मान देने का एक प्रयास है जो देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

      कौन से वाहन हैं टोल टैक्स से मुक्त?

        कुछ विशेष श्रेणी के वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट दी गई है। इनमें शामिल हैं:

        आपातकालीन वाहन: एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, और पुलिस वाहन।

        सैन्य वाहन: रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सभी वाहन, जैसे सेना के ट्रक और कारें।

        NHAI और राजमार्ग रखरखाव वाहन: सड़क निर्माण और रखरखाव में उपयोग होने वाले वाहन।

        अंत्येष्टि सेवा वाहन: अंतिम संस्कार के लिए उपयोग होने वाले वाहन।

        इन छूटों का उद्देश्य आपातकालीन सेवाओं को सुचारू रखना और सार्वजनिक हित में कार्य करने वाले वाहनों को प्रोत्साहन देना है।

        स्थानीय निवासियों के लिए विशेष छूट

          नई नीति में उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जो टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। ऐसे गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों को मासिक पास की सुविधा दी जाएगी, जिसकी लागत केवल 340 रुपये (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए) होगी। यह सुविधा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए लाभकारी है, जो रोजाना टोल प्लाजा से गुजरते हैं।

          FASTag के साथ छूट का लाभ

            FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने FASTag के माध्यम से मासिक पास खरीदने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब आप IHMCL की वेबसाइट (https://fastag.ihmcl.com) पर जाकर अपने टोल प्लाजा का चयन कर सकते हैं और मासिक पास ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो नियमित रूप से एक ही राजमार्ग का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, छूट वाली श्रेणियों के लिए FASTag मुफ्त में जारी किए जाएंगे, जो 5 साल (सरकारी वाहनों के लिए) और 1 साल (निजी वाहनों के लिए) तक वैध होंगे।

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