क्या आपने यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के बारे में सुना है? यह केंद्र सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। यह योजना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का वादा करती है। चाहे आप मौजूदा कर्मचारी हों, नए भर्ती हों, या रिटायर हो चुके हों, यह योजना आपके लिए कई लाभ लेकर आई है। इस लेख में हम आपको इस योजना के फायदों, पात्रता, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो, आइए इस रोमांचक अपडेट को अंत तक पढ़ें और जानें कि यह आपके भविष्य को कैसे सुरक्षित कर सकती है
यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है, लेकिन 1 अगस्त 2025 से इसे पूरी तरह से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। खास बात ये है कि ये योजना पुरानी और नई पेंशन योजनाओं का मिला-जुला रूप है, जिसमें फायदा ही फायदा है।
यूनिफाइड पेंशन योजना क्या है?
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक विकल्प है। यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) और NPS के सर्वोत्तम तत्वों को जोड़ती है, जिसमें निश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन गारंटी, और परिवार पेंशन शामिल हैं। 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी, यह योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% औसत मूल वेतन और ₹10,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी देती है। यह योजना कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और मुद्रास्फीति के खिलाफ संरक्षण प्रदान करती है।
योजना के प्रमुख लाभ
- निश्चित पेंशन: 25 वर्ष की सेवा के बाद अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन।
- न्यूनतम पेंशन: 10 वर्ष की सेवा के बाद कम से कम ₹10,000 प्रति माह।
- पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके जीवनसाथी को 60% पेंशन।
- लंपसम भुगतान: प्रत्येक 6 महीने की सेवा के लिए मूल वेतन और DA का 1/10वां हिस्सा।
- मुद्रास्फीति संरक्षण: डियरनेस रिलीफ (DR) के माध्यम से पेंशन में वृद्धि।
कौन हैं पात्र?
- मौजूदा कर्मचारी: 1 अप्रैल 2025 को NPS के तहत कार्यरत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी।
- नए कर्मचारी: 1 अप्रैल 2025 के बाद भर्ती होने वाले कर्मचारी।
- रिटायर्ड कर्मचारी: 31 मार्च 2025 तक रिटायर हुए NPS सदस्य, जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो।
- जीवनसाथी: NPS सदस्य की मृत्यु के बाद उनके वैधानिक जीवनसाथी।
- हालांकि, बर्खास्तगी या स्वैच्छिक इस्तीफे वाले कर्मचारी पात्र नहीं हैं।
योगदान संरचना
- कर्मचारी योगदान: मूल वेतन और DA का 10%।
- सरकारी योगदान: 10% कर्मचारी के खाते में और 8.5% सामान्य पेंशन कोष में।
- निवेश: योगदान को PFRDA द्वारा निर्धारित डिफॉल्ट निवेश पैटर्न में निवेश किया जाता है।
- यह संरचना पेंशन कोष की स्थिरता और विकास सुनिश्चित करती है।
आवेदन प्रक्रिया
- मौजूदा कर्मचारी: Form A1 या A2 भरकर अपने Drawing and Disbursing Officer (DDO) को 30 सितंबर 2025 तक जमा करें।
- नए कर्मचारी: भर्ती के 30 दिनों के भीतर Form A1 जमा करें।
- रिटायर्ड कर्मचारी: Form B2 और KYC दस्तावेज DDO के माध्यम से जमा करें।
- जीवनसाथी: मृतक NPS सदस्य के लिए Form B6 जमा करें।